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विनियमित ब्रोकर एक वित्तीय सेवा कंपनी है जिसे एक या अधिक आधिकारिक नियामक प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और पर्यवेक्षित किया जाता है। विनियमन के तहत आमतौर पर ब्रोकरों को पूंजी आवश्यकताएँ पूरी करनी होती हैं, ग्राहक के धन को अपने धन से अलग रखना होता है, ऑडिट के अधीन होना होता है और आचरण नियमों का पालन करना होता है। यह ग्राहकों को ऐसे नियम देता है जिनका ब्रोकर को पालन करना होता है, साथ ही कंपनी के बाहर एक पर्यवेक्षक और शिकायत का मार्ग भी देता है; सुरक्षा उपाय नियामक और इकाई के अनुसार अलग होते हैं। नियामकों के उदाहरण हैं FCA (UK), ASIC (Australia), CySEC (Cyprus) और FSC (Mauritius)।
GCC Brokers Limited (Mauritius) को Financial Services Commission of Mauritius द्वारा Investment Dealer (Full Service Dealer, excluding Underwriting) के रूप में लाइसेंस प्राप्त और विनियमित किया गया है, लाइसेंस संख्या GB22200739। आपका क्लाइंट एग्रीमेंट उस कंपनी का नाम बताता है जिसके साथ आप अनुबंध करते हैं: कुछ ग्राहक GCC Brokers Limited (Saint Vincent and the Grenadines) के साथ अनुबंध करते हैं, जो निवेश व्यवसाय के लिए न तो लाइसेंस प्राप्त है और न ही विनियमित है। आपके द्वारा जमा किया गया धन क्लाइंट एग्रीमेंट में बताए अनुसार हमारे अपने धन से अलग, किसी बैंक या भुगतान संस्थान के पास रखा जाता है।